नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने नुपुर शर्मा (Nupur sharma) को बड़ी राहत दी है. SC ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता को सभी FIR में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है.कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी.इसके साथ ही SC ने नूपुर की याचिका पर नोटिस जारी कर 10 अगस्त तक जवाब मांगा है.भविष्य में अगर उनके बयान (पैगम्बर) को लेकर दिए को लेकर कोई FIR दर्ज होती है तो भी नुपुर के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं होगी.
नुपुर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की. पैगंबर मोहम्मद पर अपने बयानों को लेकर BJP की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं. उन्होंने सर्वोच्च आदालत से अपने खिलाफ दर्ज नौ एफआईआर (FIR) में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान नुपुर की ओर से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा, “नुपुर की जान को गंभीर खतरा है. अभी खबर मिली है कोई जान से मारने के लिए पाकिस्तान से आया है, जो पकड़ा गया है. पटना में पकड़े गए लोगों के वाटसएप में नुपुर का पता मिला.” इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि ये जानकारी आपको अर्जी दाखिल करने के बाद मिली? तो मनिंदर ने कहा, “ये अभी पता चला है. नुपुर सभी कोर्ट में नहीं जा सकती. उसकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है. कितनी भी सुरक्षा लगा दो. हमने पहले भी देखा है. एक ही मामले में कई FIR दर्ज हुई.”
नूपुर के वकील ने कहा कि बंगाल में चार FIR दर्ज हो गई हैं, ऐसे में खतरा भी बढ़ गया है. आप उसे सुरक्षा दें. उन्होंने कहा कि पहला केस दिल्ली में दर्ज हुआ, इसलिए मामले दिल्ली ट्रांसफर होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूछा, क्या आप दिल्ली हाई कोर्ट जाना चाहते है? इस पर वकील ने कहा कि दिल्ली की FIR को छोड़कर सभी FIR पर रोक लगे. भविष्य की शिकायतों और FIR पर रोक लगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मामलों में अंतरिम संरक्षण दिया है.